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सोनभद्र ब्यूरो, प्रमोद कुमार

सोनभद्र जिले में करीब 22 माह पुराने एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए एडवांस बुकिंग के बावजूद कार्यक्रम न करने और पैसा वापस मांगने पर कथित रूप से जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने व धमकी देने के आरोप में भोजपुरी गायिका Antra Singh Priyanka उर्फ प्रियंका तथा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक विकास कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) और कुर्की की नोटिस जारी की गई है।

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश आबिद शमीम की अदालत ने यह कार्रवाई तब की जब दोनों आरोपित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने एसपी सोनभद्र को निर्देश दिया है कि नोटिस का विधिवत निष्पादन कराकर 14 मार्च 2026 तक न्यायालय को की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुअरा गांव निवासी राजेंद्र पुत्र रामनरेश ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 18 अप्रैल 2024 को नवरात्रि देवी जागरण कार्यक्रम के लिए विकास कुमार के माध्यम से भोजपुरी कलाकार की बुकिंग दो लाख रुपये में की गई थी। कुल राशि में से एक लाख 70 हजार रुपये अग्रिम के तौर पर दिए गए थे, जबकि शेष भुगतान कार्यक्रम संपन्न होने के बाद किया जाना था। कार्यक्रम में अंतरा सिंह को बुलाने की सहमति बनी थी और उनके ठहरने के लिए होटल में चार कमरे भी बुक किए गए थे।

शिकायत के मुताबिक कार्यक्रम के दिन भारी संख्या में लोग गायिका को देखने के लिए जुटे थे, लेकिन देर रात बिना प्रस्तुति दिए ही वह चली गईं, जिससे कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका। आयोजक का दावा है कि इससे उन्हें लगभग पांच लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। जब उन्होंने एडवांस राशि वापस करने की मांग की तो कथित रूप से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया गया और बेटे को उठवा लेने की धमकी भी दी गई।

पीड़ित का आरोप है कि थाने में सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 31 अगस्त 2024 को एसपी सोनभद्र को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भेजा गया, लेकिन वहां से भी कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। कोर्ट के आदेश पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में धोखाधड़ी और एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अब आरोपितों के न्यायालय में उपस्थित न होने पर अदालत ने गैर जमानती वारंट और कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस आदेश के बाद मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। फिलहाल पूरे मामले पर कानूनी प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई 14 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है। अदालत के आदेश के बाद यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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